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Aircel Maxis case: कोर्ट ने पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत 18 फरवरी तक बढ़ाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 03:08 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 02:55 PM (IST)
Aircel Maxis case: कोर्ट ने पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत 18  फरवरी तक बढ़ाई
Aircel Maxis case: कोर्ट ने पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत 18 फरवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली, एएनआइ। पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। 18 फरवरी तक पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे पहले चिदंबरम को एक फरवरी तक राहत दी गई थी। 

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गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट से लगी है रोक

इससे पहले 24 जनवरी को हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था। सीबीआइ ने केंद्र सरकार से इस मामले में पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी है। एयरसेल-मैक्सिस डील घोटाले में ईडी पहले ही पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुका है।

ये है पूरा मामला

टीवी न्यूज चैनल खोलने के लिए आइएनएक्स को 2007 में एफआइपीबी ने मात्र 4.62 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश लाने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी पिछले दरवाजे से 305 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी निवेश ले लाई। इस मामले में फरवरी 2008 में ही कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग और एफआइपीबी में शिकायत मिल गई थी और उसे नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इस मामले में ईडी पी चिदंबरम से पूछताछ भी कर चुकी है। 


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