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दिल्ली में तेज म्यूजिक समेत अन्य तरीके से शोर किया तो खैर नहीं, लगेगा 1000 से लेकर 1 लाख रुपये तक फाइन

Delhi Noise Pollution News Update नई सूची के अनुसार डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुरूप 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Sun, 11 Jul 2021 08:00 AM (IST)Updated: Sun, 11 Jul 2021 08:00 AM (IST)
दिल्ली में तेज म्यूजिक समेत अन्य तरीके से शोर किया तो खैर नहीं, लगेगा 1000 से लेकर 1 लाख रुपये तक फाइन
तेज म्यूजिक समेत अन्य तरीके से शोर किया तो खैर नहीं, लगेगा 1000 से लेकर 1 लाख रुपये तक फाइन

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। देश की राजधानी दिल्ली में अब ध्वनि प्रदूषण करना काफी महंगा साबित होगा। अब दिल्ली में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना अनुमति के बजाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने संशोधित जुर्माने के सूची जारी की है। नई सूची के अनुसार डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुरूप 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। इसके साथ ही डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुसार जुर्माना देना होगा, जो 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक है। इतना ही नहीं कार्रवाई की कड़ी में उपकरणों को भी सीज करने का प्रविधान भी होगा। डीपीसीसी ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है।

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डीपीसीसी ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया है। लाउडस्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रविधान है। ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्तर 55 डेसिबल के आसपास माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने वालों का कहना है कि शहर के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐप से मापने पर स्तर 80 डेसिबल से कम नहीं मिलता है। ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। 

गलती से न फोड़ना पटाखे

नए प्रविधान के तहत अगर कोई शख्स रिहायशी या व्यावसायिक इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ सार्वजनिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिहायशी और व्यावसायिक जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।

किस मामले में कितना होगा जुर्माना

  • कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील होगा 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
  • रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा।
  • साइलेंट जोन में आतिशबाजी पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • सार्वजनिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रिहायशी और व्यावसायिक जगहों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • सार्वजनिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में 20,000 रुपये का जुर्माना।
  • 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाले शोर पर उपकरण सील और 1 लाख रुपये का जुर्माना।
  • 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील किया जाएगा और 25 हजार रुपये का जुर्माना।
  • 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील और 10000 रुपये का जुर्माना।

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