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ODD Even Scheme: हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की प्राइवेट कारों को भी नहीं मिली छूट

ODD Even Scheme 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रही ऑड-इवेन योजना में इस बार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की निजी कारों को भी छूट नहीं दी जाएगी

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 03:38 PM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 03:41 PM (IST)
ODD Even Scheme: हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की प्राइवेट कारों को भी नहीं मिली छूट
ODD Even Scheme: हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की प्राइवेट कारों को भी नहीं मिली छूट

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण को देखते हुए 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रही ऑड-इवेन योजना में इस बार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की निजी कारों को भी छूट नहीं दी जाएगी, जबकि निजी सीएनजी कारों को छूट नहीं देने की घोषणा पहले हो चुकी है।

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बताया जा रहा है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने गत 20 अक्टूबर को ऑड-इवेन पर अधिसूचना जारी करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास मंजूरी के लिए भेजी थी। जिसे अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी होने जा रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में ऑड-इवन के दौरान सीएनजी के साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को भी इससे छूट दी गई थी। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी सीएनजी कारों को इस बार ऑड-इवेन में छूट नहीं देने की घोषणा की थी। वहीं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी इससे छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि ऑड-इवन सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लागू होगा, लेकिन रविवार को इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर 4 हजार रुपये जर्माने का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने ऑड इवेन योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 2,000 सीएनजी बसों को किराए पर लेने का निर्देश दिया है। जबकि नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई के लिए 400 टीमें लगाई जाएंगी। यह पहली बार है कि सरकार इतने बड़े स्तर पर टीमें लगाने जा रही है। एक टीम में कम से कम तीन सदस्य होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ऑड-इवेन के दौरान 200 टीमें लगाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी 200 टीमें लगाएगी। पुलिस की टीमों के बाद जो प्वाइंट खाली बचेंगे उन पर दिल्ली सरकार की टीमें होंगी।

इन्हें ऑड-इवेन से छूट

  •  राष्ट्रपति
  •  उप राष्ट्रपति
  •  प्रधानमंत्री
  •  मुख्य न्यायाधीश
  •  राज्यपाल
  •  उप राज्यपाल, दिल्ली
  • केंद्रीय मंत्री
  •  राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
  •  लोकसभा अध्यक्ष
  •  लोकसभा व राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष
  •  डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा
  •  डिप्टी चेयरमैन लोकसभा
  • सुप्रीम कोर्ट के जज
  • सीएजी
  • चेयरमैन एनजीटी
  • चेयरमैन यूपीएससी
  •  दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज 
  • पैरा मिल्ट्री फोर्स
  •  एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन
  • लोकायुक्त
  •  एंफोर्समेंट वाहन
  • आपातकालीन सेवा वाहन
  •  पायलट व एस्कोर्ट
  • एंबेसी के सीडी नंबर वाहन
  • राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़
  • चुनाव पर्यवेक्षक
  •  लोकपाल
  •  चुनाव में लगे वाहन
  •  केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ
  •  स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन
  •  चुनाव आयुक्त
  •  पुलिस विभाग
  •  परिवहन विभाग
  • रक्षा मंत्रालय की गाड़ी
  •  मेडिकल वाहन
  • सिर्फ महिलाओं वाले वाहन
  • दिव्यांगों के वाहन 
  • स्कूली बच्चों की गाड़ी
  • दो पहिया

महिलाओं को छूट, 12 साल के बच्चे जा सकेंगे साथ

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवेन से महिलाओं को छूट मिलेगी। इस दौरान महिलाएं वाहनों पर अपने साथ बच्चे को साथ ले जा सकेंगी, लेकिन उन बच्चों की उम्र तय की गई है। उन्होंने बताया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे महिलाओं के साथ सफर कर सकेंगे। अगर महिलाओं के वाहनों में पुरुषों की उपस्थिति पाई गई तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की रहेगी छूट

केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवेन के दौरान बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए अभिभावकों को छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे पाए जाएंगे, उन्हें स्कीम में छूट मिलेगी। यह छूट स्कूल टाइम तक ही मिलेगी। छुट्टी के समय जब अभिभावक बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाएं तो वह अपने वाहनों पर 'स्कूल से बच्चे पीकअप' करने वाला स्टीगर लगाते हुए जाए ताकि प्रशासन को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके।

क्यों नहीं इस बार मिल रही है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को छूट

इस बार ऑड-इवेन में हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार इन वाहनों को राहत नहीं दी गई है। इसलिए इन सभी चालकों को भी अन्य वाहनों की तरह नियम का पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि पिछले दो बार हुए आॅड इवेन के दौरान छूट वाले स्टीकर को लेकर गड़बड़ी भी हो चुकी है। इन पर निगरानी रखने भी बड़ी समस्या बनती है।

ऑड-इवेन के नियम व दिशा-निर्देश

  • दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवेन चलेगा। ऑड-इवेन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और इवेन (सम संख्या - 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी।
  •  आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-इवेन में देखा जाता है।  
  • ऑड-इवेन सोमवार से शनिवार तक लागू होगा, जबकि रविवार छुट्टी होती है।
  • कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड-इवेन नियम लागू नहीं होता। यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
  • ऑड-इवेन लागगू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को भी इसके दायरे में रखा गया है।
  • दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड-इवेन लागू होगा।
  • ऑड-इवेन केवल निजी कारों पर भी लागू होता है।

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