होटल संचालकों पर सख्ती के लिए पुलिस ने बनाए तीन नए नियम, नहीं मानने पर रद होगा लाइसेंस
होटल संचालक अबतक अग्निशमन विभाग, दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग व आबकारी विभाग की मिलीभगत से जैसे तैसे लाइसेंस व फायर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद होटलों का संचालन करते थे।
नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। करोलबाग की घटना के बाद राजधानी में सभी विभागों की नींद टूट गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब तीन नए नियम बनाए हैं। इनका प्रत्येक होटल संचालक को हर हाल में पालन करना होगा। इसकी अनदेखी करने पर न सिर्फ चालान किया जाएगा, बल्कि होटल का लाइसेंस रद किए जाने की भी संस्तुति की जाएगी।
10 हजार होटल अवैध तरीके से चल रहे
दिल्ली में करीब दस हजार से अधिक होटल अवैध तरीके से चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी एसीपी अनिल मित्तल के मुताबिक हादसे रोकने के लिए तीन नए नियम बनाए गए हैं।
ये हैं तीन नए नियम
इनमें पहला होटलों की छतों पर जेनरेटर नहीं रखा जाएगा। दूसरा होटलों में आपातकालीन निकासी द्वार रखना होगा और तीसरा होटलों की छतों पर किचन की व्यवस्था नहीं रहेगी।
अब तक इन नियमों की अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लाइसेंसिंग की ओर से सभी थानाध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाके में जांच कर नियम का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें।
यदि किसी होटल में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसका चालान किया जाए। इसमें होटल संचालक से जुर्माना वसूलने के साथ ही स्थानीय पुलिस कोर्ट से अनुरोध भी करेगी कि उक्त होटल का लाइसेंस रद कर दिया जाए।
एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की लाइसें¨सग अथॉरिटी को भेजी जाएगी। इसमें भी होटल का लाइसेंस रद करने की मांग की जाएगी। दोनों स्तर पर कार्रवाई किए जाने से होटल संचालकों को अब नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है।
ऐसे में होटल संचालकों को जल्द से जल्द छतों पर रखे जेनरेटर नीचे उतारने होंगे। साथ ही छतों पर स्थित किचन हटाने होंगे। इधर करोलबाग के थानाध्यक्ष वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।