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राहत भरी खबर! ऑक्सीजन प्लांट के लिए अस्पतालों को नहीं लेनी होगी डीडीए से मंजूरी

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलाज 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने संबंधी नियमों में छूट दी गई है।

By Jp YadavEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 09:55 AM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 09:55 AM (IST)
राहत भरी खबर!  ऑक्सीजन प्लांट के लिए अस्पतालों को नहीं लेनी होगी डीडीए से मंजूरी
राहत भरी खबर! ऑक्सीजन प्लांट के लिए अस्पतालों को नहीं लेनी होगी डीडीए से मंजूरी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली में अब अस्पतालों को डीडीए से अनुमति नहीं लेनी होगी। मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलाज, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने संबंधी नियमों में छूट दी गई है। 250 मीटर क्षेत्रफल या उससे कम स्थान में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए अब डीडीए के साथ-साथ फायर विभाग की भी इजाजत लेने की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि, इसके लिए चिकित्सकीय शर्ते यथावत रहेंगी, साथ ही यह भी तय करना होगा कि ऑक्सीजन प्लांट से अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में बाकी चीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मसलन, प्लांट अस्पताल में उसी ओर लगाया जाए, जहां कम से कम छह मीटर चौड़ी सड़क हो, जिससे फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस जैसे वाहनों को निकलने में कोई समस्या न हो। डीडीए ने ई-नीलामी के माध्यम से फ्री-होल्ड आधार पर 60 वर्ग मीटर तक के छोटे आकार के आवासों के निर्माण के लिए कुछ समूह आवासीय प्लाटों के निपटान की अनुमति प्रदान की है। इससे 40-60 वर्गमीटर के किफायती आवासों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। छोटे आकार के आवास नेशनल हाउसिंग पालिसी के अनुरूप हैं।

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13 हजार वाहनों की पार्किंग का रास्ता साफ

डीडीए बोर्ड की बैठक में पुरानी दिल्ली के ईदगाह रोड पर 13 हजार वाहनों की पार्किंग बनाने के लिए रास्ता भी साफ हो गया है। इस रोड पर करीब 2.16 हेक्टेयर जमीन के भू-उपयोग में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। 2.6 हेक्टेयर जमीन के उपयेाग को रिहायशी से बदलकर परिवहन कर दिया गया है। ईदगाह रोड सदर बाजार में निगम के स्वामित्व वाले 26,198 वर्ग मीटर में फैले क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

स्टैंडअलोन गोदामों के लिए छूट

स्टैंडअलोन गोदाम के मालिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए डीडीए ने गैर-अनुरूप क्षेत्र में गोदामों के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से गैर-अनुरूप क्षेत्रों में कार्यशील गोदामों और 30 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से कम पर स्थित गोदाम लाभान्वित होंगे।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी अनधिकृत कालोनियों के विकास नियंत्रण मानदंडों की अधिसूचना के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब अनधिकृत कालोनियों में ले आउट प्लान बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि विकास कार्यो का सही तरह से अंजाम दिया जा सके। दिल्ली सरकार की सहायता से 2105 के उपग्रह चित्रों का उपयोग कर सीमाओं का मानचित्रण करेगा। इस योजना के अंतर्गत डीडीए दस्तावेजों की जांच करेगा और केवल आवासीय प्रयोजन के लिए सरकारी जमीन का हस्तांतरण विलेख और निजी भूमि हेतु प्राधिकार पर्ची जारी करेगा। लाभार्थी इन दस्तावेजों को उप-पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत करा सकते हैं। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार, दो विकल्प तैयार किए गए हैं अर्थात भूखंडों को जोड़कर निर्धारित मापदंडों के साथ भूमि के मूल मालिकों, निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करके मौजूदा अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य होगा। इसके अलावा बैठक में निर्मित दुकानों, इकाइयों की बिना बिकी माल सूची के संबंध में आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृत किया गया।  

ये सुविधाएं मिलेंगी

  •  मेट्रो स्टेशन में चार भूमिगत तल होंगे, जबकि कुल नौ लेवल होंगे।
  •  ग्राउंड से ऊपर तीन मंजिलों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य, जबकि छह मंजिलों पर पार्किंग की सुविधा होगी।
  • मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी
  • अनधिकृत कालोनियों में इन सीटू डेवलपमेंट की स्वीकृति
  •  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अनधिकृत कालोनियों में जो जहां जैसा है, उसे वहीं पर पुनर्विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
  •  वर्ष 2021-22 के लिए दुरुपयोग प्रभारों की गणना के लिए भूमि दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इन प्रभारों को उन संपत्तियों पर लगाया जाता है, जिन्हें लीज की शर्तो के अनुसार निर्धारित उपयोग के अलावा अन्य कार्यो में इस्तेमाल किया जाता है।
  •  कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर सभी संपत्तियों की श्रेणियों के लिए अतिरिक्त एफएआर की मौजूदा दरों की व्यावहारिकता अवधि और उपयोग परिवर्तन को छह माह तक बढ़ा दिया है। 

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