दाती महाराज मामले में जांच जारी रखे सीबीआइ : हाई कोर्ट
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों में घिरे दाती महाराज के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका का हाई कोर्ट ने सोमवार को निपटारा कर दिया। पीठ ने जांच जारी रखने के निर्देश दिए।
नई दिल्ली, जेएनएन। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों में घिरे दाती महाराज के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका का हाई कोर्ट ने सोमवार को निपटारा कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने सीबीआइ को मामले में जांच जारी रखने के निर्देश दिए। पूर्व में दिए अपने आदेश पर रुख स्पष्ट करते हुए मुख्य पीठ ने सीबीआइ को निचली अदालत के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा।
अदालत में पेश होगी जांच रिपोर्ट
पीठ ने यह निर्देश दाती महाराज के वकील की तरफ से दिए गए तर्क पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच रिपोर्ट निचली अदालत में पेश की जानी चाहिए, हाई कोर्ट में नहीं। मुख्य पीठ ने मामले में अग्रिम आदेश प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों व सीबीआइ को 26 नवंबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होने को कहा।
बढ़ सकती है मुश्किलें
पीठ ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच से सीबीआइ को स्थानांतरित करने की पीड़ित युवती की मांग को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। गौरतलब है कि दाती महाराज ने सीबीआइ को जांच स्थानांतरित करने के तीन अक्टूबर के हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे 14 नवंबर को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
दो साल पहले का है मामला
राजस्थान निवासी 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर 11 जून को दाती महाराज समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि करीब दो साल पहले दाती महाराज ने छतरपुर स्थित शनिधाम मंदिर के आश्रम में उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसके दो शिष्यों ने भी उसके साथ आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया था। राजस्थान स्थित आश्रम में भी उसके साथ तीनों ने कई बार दुष्कर्म किया था।