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दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया एक साल में गवाही प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

नाबालिग पर देह व्यापार करने का दबाव बनाने और दुष्कर्म करने के आरोपित की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आरोपित कशिश बत्रा ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 07:37 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 07:37 PM (IST)
दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया एक साल में गवाही प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया एक साल में गवाही प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश।
नई दिल्ली, [विनीत त्रिपाठी]। नाबालिग पर देह व्यापार करने का दबाव बनाने और दुष्कर्म करने के आरोपित की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आरोपित कशिश बत्रा ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की। बत्रा ने किशोरी से दुष्कर्म करने का संगीन अपराध किया है और उसके खिलाफ आरोप पत्र में पर्याप्त सामग्री है।
पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने साथ ही निचली अदालत को निर्देश दिया कि आरोप तय करने पर सुनवाई की जाए और अगर आरोप तय हो चुके हैं तो फिर पीडि़ता समेत गवाहों का परीक्षण करने की प्रक्रिया तेज करते हुए एक साल के अंदर पूरी कर ली जाए।
पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) हीरेन शर्मा ने दलील दी कि दिल्ली निवासी 16 वर्षीय किशोरी का मेरठ निवासी एक युवक नदीम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारा और मोबाइल छीन लिया था। इससे नाराज किशोरी पिछले साल 10 जुलाई को घर से निकल गई। बैटरी रिक्शा में उसे रोते हुए देख आरोपित इमराना ने उससे बात की।
इमराना ने पीडि़ता से कहा कि वह एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) में काम करती है और उसकी मदद कर सकती है। इमराना के बहकावे में आकर पीडि़ता उसके घर चली गई।एपीपी ने बताया कि इमराना ने नाबालिग से देह व्यापार कराने के लिए उसका दो बार सौदा किया। इमराना पहले तो नाबालिग को लेकर गुरुग्राम स्थित एक होटल पहुंची, जहां उसने कशिश से कुछ पैसे लेकर नाबालिग को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद कशिश ने किशोरी के साथ होटल में दुष्कर्म किया।
इसके बाद इमराना और कशिश ने उसपर देह व्यापार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीडि़ता ने जब इससे इन्कार किया तो इमराना ने अपने चचेरे भाई रशीद से पैसे लेकर किशोरी को उसे सौंप दिया। रशीद पीडि़ता को दिल्ली में मोती नगर इलाके में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। एपीपी ने दलील दी कि आरोपितों में से एक ने पीडि़ता को देह व्यापार करने के लिए दो लाख रुपये का आफर भी दिया था।
हालांकि, पीडि़ता ने इससे इन्कार कर दिया था।प्रेमी ने साथ रखने से कर दिया मनारशीद के चंगुल से निकलकर पीडि़ता किसी तरह ग्रेटर नोएडा पहुंची। यहां एक व्यक्ति मुकेश के फोन से पीडि़ता ने अपने प्रेमी नदीम से बात की। नदीम के कहने पर पीडि़ता मेरठ पहुंची, लेकिन उसने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। किशोरी इसके बाद मुकेश के साथ वापस ग्रेटर नोएडा आ गई और उसके परिवार के साथ 14 दिन रही। सूचना मिलने पर पीडि़ता का चाचा उसे वापस घर ले गया।
मामले में किशोरी की शिकायत पर आरोपित कशिश, इमराना और राशिद के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) की धारा-6, दुष्कर्म, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, देह व्यापार के लिए किशोरी को बेचना, गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले में इमराना, नदीम और कशिश को गिरफ्तार किया गया।

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