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दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पीठ ने सुनवाई को एक अप्रैल तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि याची को आवंटित किए गए हिस्से को दोबारा आवंटित करने का प्रतिवादी अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं है। इस पर विभाग को नोटिस भी जारी किया है।

By Vineet TripathiEdited By: Pradeep ChauhanPublished: Thu, 31 Mar 2022 11:58 AM (IST)Updated: Thu, 31 Mar 2022 11:58 AM (IST)
दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हरियाणा में बिजली सप्लाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के आदेश पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने साथ ही बिजली मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र के अधिवक्ता को इस पर निर्देश लेने के लिए समय दिया।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रीय राजधानी की 23 प्रतिशत आबादी अगले 24 घंटों में बिजली से वंचित हो जाएगी।पीठ ने सुनवाई को एक अप्रैल तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि याची को आवंटित किए गए हिस्से को दोबारा आवंटित करने का प्रतिवादी अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं है।

अदालत ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के आदेश को भी नोट किया। इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि आयोग ने दादरी- II से अन्य राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से को फिर से आवंटित करने के लिए बिजली मंत्रालय को कोई अनुरोध नहीं किया था।


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