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पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पटाखों के भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 12:34 PM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 12:34 PM (IST)
पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई
राजधानी में दिवाली से पहले सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध । प्रतीकात्मक तस्वीर।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में दिवाली से पहले सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को सूचित किया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।

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इस पर पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई दिशा-निर्देश आने दें, इसके बाद हाई कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौतम झा से कहा कि अगर यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है तो फिर अवमानना याचिका दाखिल कीजिए।

याचिकाकर्ता राहुल सांवरिया व तनवीर ने दिल्ली सरकार के आदेश को एक विशेष समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाईकोर्ट के फैसले के भी खिलाफ बताया। उन्होंने दलील दी कि करोड़ों लोग दिवाली का पर्व मनाते हुए धार्मिक रीति से पटाखे चलाकर खुशी मनाते हैं, लेकिन उस पर प्रतिबंध से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

उन्होंने कहा कि कहा कि निश्चित तौर पर बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, लेकिन प्रदूषण सिर्फ पटाखा जलाने से नहीं होता है। इससे एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। दिल्ली सरकार एक समुदाय विशेष की भावनाओं को नजर अंदाज करने का काम कर रही है।


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