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सीलिंग तोड़ने के मामले में SC हुआ सख्त, मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि रविवार को गोकलपुर गांव में सील तोड़ने के मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 12:12 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 04:16 PM (IST)
सीलिंग तोड़ने के मामले में SC हुआ सख्त, मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी
सीलिंग तोड़ने के मामले में SC हुआ सख्त, मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के गोकलपुर में सीलिंग तोड़ने के मामले में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 25 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है। पेशी के दौरान मनोज तिवारी को कोर्ट में सीलिंग तोड़ने को लेकर अपना पक्ष रखना है।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि जनता द्वारा चुने गए सदस्यों (सांसद व विधायक आदि) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह से चुनौती नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने मनोज तिवारी से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सीलिंग को तोड़ने के लिए उनके खिलाफ क्यों न कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए।

दरअसल, राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) में मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा है कि सील तोड़ने के मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई की और कोर्ट अवमानना नोटिस जारी किया है। 

इससे पहले मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक पार्टियां और दूसरे लोग राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर कोर्ट के काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। 

मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि सीलिंग की कार्रवाई बिना रुके चलती रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मॉनिटरिंग कमिटी ने मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी, मौके की विडियोग्राफी पेश की है।

रविवार को तोड़ी थी सील, मंगलवार को भी गए थे
मालूम हो कि रविवार को दिल्ली के गोकलपुर गांव में मनोज तिवारी ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एक डेयरी की सील तोड़ दी थी। मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वेटरनरी विभाग ने सोमवार को उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। साथ ही डेयरी को दोबारा सील कर दिया था। मंगलवार को मनोज तिवारी दोबारा सीलिंग तोड़ने पहुंच गए थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। रविवार को सील तोड़ने के मामले में पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। इसी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस दिया है।


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