हरियाणा की तरह दिल्ली सरकार भी चिकित्सा उपकरणों पर आइजीएसटी पर ले सकती है छूट : HC
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा है कि जब हरियाणा और गुजरात की सरकारों ने ऐसा अहम निर्णय लिया है तो फिर दिल्ली सरकार भी ऐसा कर सकती है
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान विदेश से आयात करके दान स्वरूप दिए गए चिकित्सा उपकरणों पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax) पर छूट देने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार को अदालत के निर्देश की जरूरत क्यों है? ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार जल्द ही विदेश से आयात करके दान स्वरूप दिए गए चिकित्सा उपकरणों पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर पर छूट के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव तैयार कर भेज सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा है कि जब हरियाणा और गुजरात सरकार ने ऐसा निर्णय लिया तो फिर दिल्ली सरकार भी ऐसा कर सकती है। पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि अदालत हमें निर्देशित करे। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत सेदिल्ली सरकार को निर्देश लेने का तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता है। हालांकि, अदालत का रुख देखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह का मौका दिया जाए, ताकि इस पर निर्णय ले सकें। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए 14 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
गौरतलब है कि इंटरनेशनल कार्गाे टर्मिनल एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर (International Cargo Terminal and Rail Infrastructure) ने अधिवक्ता अभिषेक ए रस्तोगी के माध्यम से याचिका दायर कर दान देने के लिए विदेश से मंगाए गए आक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर समेत अन्य चिकित्सा उपकरणों पर आइजीएसटी लगाने की अधिसूचना को चुनौती दी है।