जेबीटी घोटालाः HC ने कहा- ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर विचार करे AAP सरकार
ओम प्रकाश चौटाला ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में कहा है कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे चार बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की जल्द रिहाई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से ओपी चौटाला की याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। सजा काट रहे चौटाल ने उम्र व अन्य नियमों का हवाला देते हुए जल्द रिहाई के लिए याचिका दायर की है।
यहां पर बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के आधार पर जल्द रिहाई की मांग की है। कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग और बच्चे अगर कोर्ट से मिली सजा की आधी मियाद पूरी कर चुके हैं, तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है।
यहां पर बता दें कि यह रियायत, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होती है। बावजूद इसके ओम प्रकाश चौटाला ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में कहा है कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। आइपीसी की धारा के अनुसार उनकी सजा बची हुई है और उसका भी वे आधा सजा काट चुके हैं वे अप्रैल, 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जब उन्हें जून, 2013 में पेशमेकर लगाया गया तो वे 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं, यानी इस तरह से वे केंद्र सरकार के जल्द रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं।
जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी।
ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला के अलावा तत्कालीन बेसिक एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर और राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी को भी कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी।