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Geeta Arora alias Sonu Punjaban: सोनू पंजाबन पहुंची दिल्ली HC, कहा- 'हुजूर रद कर दो 24 साल की सजा'

Geeta Arora alias Sonu Punjaban न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 27 Aug 2020 08:01 AM (IST)Updated: Thu, 27 Aug 2020 08:59 AM (IST)
Geeta Arora alias Sonu Punjaban: सोनू पंजाबन पहुंची दिल्ली HC, कहा- 'हुजूर रद कर दो 24 साल की सजा'

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Geeta Arora alias Sonu Punjaban: : मानव तस्करी के मामले में दिल्ली की निचली अदालत द्वारा 24 साल की सजा सुनाने के फैसले के मामले में देह व्यापार रैकेट चलाने में भी दोषी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी। अधिवक्ता आरएम तुफैल के माध्यम से दायर याचिका में सोनू पंजाबन ने दोषी ठहरा कर सजा सुनाने के निचली अदालत के फैसले को रद करने की मांग की है।

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यहां पर बता दें कि जुलाई, 2020 में द्वारका अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण, बाल तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हुए सोनू को 24 साल जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, दोषी संदीप बेदवाल को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने इसके साथ ही सोनू पर 64 हजार व संदीप पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा था कि बच्ची ने इन अभियुक्तों की कैद में जो बर्दाश्त किया वह असहनीय था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी को संदीप ने शादी का झांसा देकर लक्ष्मीनगर स्थित घर ले गया था और वहां दुष्कर्म करने के बाद उसने पीड़िता को एक सीमा आंटी नामक महिला को बेच दिया था। सीमा आंटी ने उसे गलत काम करने के लिए दबाव डाला और ड्रग इंजेक्शन दिया।

वहीं, पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार पुलिस ने बताया कि उसे कई बार बेचा गया था और एक बार सोनू पंजाबन को भी बेचा गया था। सोनू पंजाबन ने पीड़िता को कई ग्राहकों के पास ड्रग का इंजेक्शन देकर भेजा था। नौ फरवरी 2014 को पीड़ित ने दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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