EDMC का दिल्ली के लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट, मॉल-अस्पताल में नहीं देने होंगे पार्किंग के पैसे
निगम ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार नागरिकों को उपरोक्त स्थानों पर गाड़ी पार्क करने के लिए किसी प्रकार की पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने शुक्रवार को आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए यमुनापार में बने मॉल, अस्पताल और वाणिज्यिक संस्थानों में पार्किंग को नि:शुल्क कर दिया है। ऐसे में भविष्य में अगर निगम के अधीन आने वाले किसी स्थान पर कोई व्यक्ति पार्किंग शुल्क लेते पाया गया तो निगम उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एम.पी.डी-2021 के प्रावधानों के अनुसार निगम और डीडीए द्वारा स्वीकृत भवन योजना के अंतर्गत अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों को एफएआर मुक्त रखा गया है, जिस कारण इन स्थानों का व्यावसायिक प्रयोग में नहीं किया जा सकता।
इस संबंध में अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनसे संबंधित संस्थान में पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाए।
लाभकारी परियोजना कक्ष के सहायक आयुक्त अमन राजपूत ने कहा कि निगम ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार नागरिकों को उपरोक्त स्थानों पर गाड़ी पार्क करने के लिए किसी प्रकार की पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के 19 फरवरी 2018 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन से 27 अगस्त 2018 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह फैसला लिया गया है।