कोयला घोटाला : पूर्व सचिव एचसी गुप्ता समेत 5 दोषियों को पांच दिसंबर को मिलेगी सजा
दिल्ली के कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व सचिव समेत पांच लोगों को दोषी करार दे चुका है। अब उन्हें पांच दिसबंर को सजा मिलेगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। कोलकाता के कोल ब्लॉक आंवटन मामले में हुई गड़बड़ी के लिए कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एससी गुप्ता समेत पांच लोगों पर अब पांच दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व सचिव समेत पांच लोगों को दोषी करार दे चुका है। इन सभी पर अवैध तरीके से कोल ब्लॉक आवंटन करने का आरोप है। स्पेशल जज भरत परासर ने सुनवाई के बाद यह ऐलान किया।
सीबीआइ ने दोषियों के खिलाफ पांच साल सजा की मांग की है। इसके साथ ही इन प्राइवेट कंपनियों पर अर्थदंड लगाने का अनुरोध किया है। गुप्ता और चारों के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग कोर्ट से की है। वकील ने बताया कि उनकी फैमिली को पेंशन के अलावा और कोई दूसरा कमाई का जरिया नहीं है। इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच लोगों को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहरा दिया था। कोर्ट का यह फैसला कोयला आवंटन घोटाले के एक मामले में अहम सुनवाई करते के दौरान आया था। फैसले के बाद सभी दोषियों को हिरासत में है। यह मामला पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है।
इन्हें ठहराया गया है दोषी
विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने एचसी गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक रिटायर्ड नौकरशाह, कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) केसी सामरिया को मामले में दोषी ठहराया है।