गाजीपुर लैंडफिल आग मामले में डीपीसीसी ने EDMC पर लगाया 40 लाख रुपये का जुर्माना
कुछ दिनों पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई थी। इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को जांच करने का निर्देश दिया। गोपाल राय ने कहा कि आग का प्रमुख कारण एमसीडी की लापरवाही थी और इससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के आदेश के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कुछ दिनों पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई थी। इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को जांच करने का निर्देश दिया। गोपाल राय ने कहा कि आग का प्रमुख कारण एमसीडी की लापरवाही थी और इससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया। दिल्ली सरकार इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी। डीपीसीसी ने कहा कि पहले भी गाजीपुर लैंडफिल में आग की घटनाएं होती रही हैं। इससे पता चलता है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए ईडीएमसी द्वारा ठीक उपाय और सतर्कता नहीं बरती गई।
जांच के आधार पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगा
गोपाल राय ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगने का प्रमुख कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम की लापरवाही है। इस घटना से क्षेत्र में प्रदूषण काफी बढ़ गया। इसके बाद मैंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। डीपीसीसी के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईडीएमसी ने लापरवाही बरती थी। डीपीसीसी की जांच के आधार पर ईडीएमसी के ऊपर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीपीसीसी की जांच से पता चलता है कि आग की घटना का कारण लापरवाही थी। डीपीसीसी ने ईडीएमसी को निर्देश दिया है कि नोटिस के बाद वे क्या आवश्यक कदम उठा रहे हैं, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और 15 दिनों के भीतर पेश करें। इसके अलावा डीपीसीसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि एमसीडी के पास आग बुझाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। एमसीडी के कामकाज में इस तरह की लापरवाही सामने आयी है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
आग की घटनाओं को रोकने के लिए ईडीएमसी द्वारा नहीं बरती गई सतर्कता
डीपीसीसी द्वारा ईडीएमसी आयुक्त को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि अधिकारियों की सतर्कता की कमी और ईडीएमसी द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए सही उपाय नहीं किए जाने के कारण गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। यह भी सामने आया है कि गाजीपुर साइट पर 22 मार्च शाम करीब 4.30 बजे लैंडफिल के पीछे की तरफ आग लगी थी।
एनजीटी के ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी निर्देशों का उल्लंघन
डीपीसीसी ने ईडीएमसी आयुक्त को दिए नोटिस में गाजीपुर संयंत्र स्थल पर आग की रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी ने ईडीएमसी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लैंडफिल साइट पर भविष्य में इस तरह की आग की घटनाएं न हों। डीपीसीसी ने कहा है कि नोटिस मिलने के बाद ईडीएमसी ने क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दें। डीपीसीसी ने नोटिस में कहा है कि ईडीएमसी ने न केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनदेखी की है बल्कि एनजीटी के ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी निर्देशों का उल्लंघन भी किया है।