Doctor Suicide Case: विधायक प्रकाश जरवाल को कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधायक ने कोर्ट से यह कहते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनके ससुर का निधन हो गया है। जरवाल ने कोर्ट में दलील दी कि वह ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं।
इससे पहले जरवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेंयू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रकाश जारवाल ने कोरोना के चलते ससुर की मौत का आधार देते हुए जमानत की मांग की थी।
विधायक प्रकाश जारवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके ससुर को दो दिन से सांस की समस्या था और एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि उन्हें कोरोना होने का संदेह था और एलएनजेपी अस्पताल द्वारा इसका सैंपल भी लिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी पत्नी व 11 साल के बेटा भी ससुर के साथ रहा था, ऐसे में उन्हें कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है। उन्होंने दलील ससुर के अंतिम संस्कार के दौरान उनका रहना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संदिग्ध पत्नी व बेटे के साथ बूढ़े परिजनों को देखरेख की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विधायक पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है और ऐसे में उन्हें जमानत देने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो सकती है।
इससे पहले निचली अदालत ने 28 मई को मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था। दक्षिण दिल्ली दुर्गा विहार निवासी 52 वर्षीय डॉक्टर ने 18 अप्रैल को खुदकशी कर ली थी और इसके लिए जारवाल को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस का आरोप है कि पानी के टैंकर की सप्लाई के काम में शामिल जारवाल और उनके सहयोगी पानी के टैंकर के मालिकों एवं डॉक्टर से जबरल वसूली करते थे। डॉक्टर के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्हें स्थानीय विधायक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल व अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।