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हल्के में न लें कोरोना मामले, वायरस दोबारा बुरी तरह कर सकता है हमला : हाई कोर्ट

केंद्र व दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि वायरस दोबारा बुरी तरह से हमला कर सकता है। केंद्र और दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि वे इस तरह की स्थिति में दोबारा न फंसे।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 20 May 2021 07:33 PM (IST)Updated: Thu, 20 May 2021 07:33 PM (IST)
हल्के में न लें कोरोना मामले, वायरस दोबारा बुरी तरह कर सकता है हमला : हाई कोर्ट
एलएमओ के बफर-स्टाक को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को चेताया।

ई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। लिक्विड मेडिकल आक्सीजन (एलएमओ) के बफर-स्टाक बनाने को लेकर सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति सचेत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कम होते कोरोना मामलों को हल्के में न लें क्योंकि यह दिल्लीवासियों के जीवन का सवाल है। केंद्र व दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि वायरस दोबारा बुरी तरह से हमला कर सकता है।

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केंद्र एवं राज्य रहे सतर्क, दुबारा ना फंसे

केंद्र और दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि वे इस तरह की स्थिति में दोबारा न फंसे। पीठ ने चेताया कि अगर अब कदम नहीं उठाए गए तो अदालत कार्रवाई करेगी। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसने पाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई स्थिति रिपोर्ट में एलएमओ का बफर-स्टाक बढ़ाने पर कदम उठाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पीठ ने केंद्र सरकार काे बसर स्टाक बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों को लेकर 24 मई को विशेष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

एलएमओ के बफर-स्टाक को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को चेताया

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि विभिन्न स्थानों पर एलएमओ का 419 मैट्रिक टन बफर स्टाक बनाया गया है। इसके अलावा आने वाले दस दिन में इससे अतिरिक्त स्टाक बढ़ाने का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता निधि मोहन पाराशर ने कहा कि सरकार मामले को हल्के में नहीं ले रही है और एलएमओ का बफर स्टाक बढ़ाने पर की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा आक्सीजन को लेकर कदम नहीं उठाया तो हम करेंगे कार्रवाई

इस पर पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश के तहत केंद्र व दिल्ली सरकार को बफर स्टाक बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। पीठ ने कहा कि हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में आई कमी को हल्के में न लिया जाये क्योंकि वायरस दोबारा से अपना बदसूरत सर उठाएगा और जैसा कि वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि ये दोबारा से दिल्लीवासियों को और बुरी तरह से हमला करेगा।


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