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लैब पर न बनाएं 36 घंटे में कोरोना रिपोर्ट देने का दबाव : हाई कोर्ट

पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश के कारण 19 अप्रैल के बाद से कोराेना जांच के आंकड़ों में गिरावट हुई है। पीठ ने कहा कि ऐसे में जब महामारी चार गुना अधिक तेजी से बढ़ रही है उस समय इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं है

By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 06:10 AM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 10:08 AM (IST)
लैब पर न बनाएं 36 घंटे में कोरोना रिपोर्ट देने का दबाव : हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को दिया निर्देश।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह मान्यता प्राप्त लैब पर कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर देने का दबाव न बनाएं। पीठ ने कहा कि ऐसा करने से हम लैब को लोगों के ज्यादा सैंपल लेने इन्कार करने पर मजबूर करेंगे। पीठ ने कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार के आदेश की जानकारी मिली है, जिसमें 36 घंटे के अंदर कोरोना जांच की रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट याचिकाकर्ता राकेश मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका निपटारा कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से संक्रमण फैलने पर अदालत ने इस पर सुनवाई शुरू की है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को दिया निर्देश

पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश के कारण 19 अप्रैल के बाद से कोराेना जांच के आंकड़ों में गिरावट हुई है। पीठ ने कहा कि ऐसे में जब महामारी चार गुना अधिक तेजी से बढ़ रही है उस समय इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर लैब ने लोगों को वापस करना शुरू कर दिया और सैंपल लेने में देरी हुई तो फिर लोग फिर संक्रमित लोग खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे और इससे संक्रमण और फैल सकता है।

वैक्सीन की बर्बादी के मामले पर सुनवाई 26 अप्रैल को

दिल्ली सरकार की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल सत्यकाम ने पीठ को बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। पीठ ने उक्त बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि दवा समेत अन्य जरूरी चीजों की कमी व वैक्सीन की बर्बादी के मामले पर सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। पीठ ने इसके साथ ही सालिसिटर जनरल को इस संबंध में निर्देश लेकर आने को कहा।

कोराना बेड बढ़ाने पर मिलकर करें काम

पीठ ने इस दौरान कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कहा कि वह पब्लिक सेक्टर के संसाधनों को लेकर कोरोना मरीजों के बेड तैयार करने की संभावनाओं पर विचार करें। पीठ ने इसके साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि बेड बढ़ाने के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में 26 तक स्थिति रिपोर्ट पेश करें।


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