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दिल्ली मेट्रो में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां, 5000 से अधिक यात्रियों का हो चुका है चालान

DMRC ने यात्रा के दौरान लोगों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए उचित तरीके से मास्क नहीं लगाने के कारण टोकने पर बवाल करने के साथ साथ अन्य लापरवाही पर 5000 से अधिक यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना वसूला है।

By JP YadavEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 08:16 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 08:16 AM (IST)
दिल्ली मेट्रो में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां, 5000 से अधिक यात्रियों का हो चुका है चालान
दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित ट्रेनों में यात्रा करते लोगों की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं और जुर्माने से बचना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) यात्रियों द्वारा की जा रही लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। दरअसल, सितंबर के पहले सप्ताह में तमाम नियमों और गाइडलाइड के साथ शुरू होने वाली मेट्रो में लापरवाही का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि अब तक दिल्ली मेट्रो ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5181 यात्रियों पर लगाया जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक, DMRC में यात्रा के दौरान लोगों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए उचित तरीके से मास्क नहीं लगाने के कारण, टोकने पर हंगामा करने के साथ अन्य लापरवाही के कारण 5000 से अधिक यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना वसूला। यानी हर यात्री पर लापरवाही बरतने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि करीब 7500 लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए सही से मास्क भी लगाने को कहा गया।

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बरतें ये सावधानी

  • किसी को भी बिना वजह और ज्यादा देर तक स्टेशन परिसर में रुकने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर टोका जाएगा और नहीं मानने पर जुर्माना किया जाएगा।
  • मेट्रो के कंट्रोल रूम से सीधे हर स्टेशन पर निगरानी रखी जा रही है और अगर कोई जान बूझकर नियम तोड़ते हुए नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिनमें जुर्माना लगाना भी शामिल है।
  • यात्रियों को चाहिए कि वे ठीक तरीके से मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें।

दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले महीने 11 से 30 सितंबर के दौरान विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान उचित तरीके से मास्क नहीं पहनने के चलते टोके जाने पर मेट्रो परिसर के भीतर हंगामा करने के लिए 5181 यात्रियों पर प्रत्येक पर 200 रुपये जुर्माना लगाया गया है। बताया गया है कि  दिल्ली मेट्रो परिचालन और रखरखाव कानून 2002 की धारा 59 के तहत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

थूकने के मामले भी सामने आए

देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सख्ती जारी है, जिनमें मेट्रो ट्रेनों भी शामिल हैं। बावजूद इसके दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसर के भीतर थूकने के 13 मामले भी आए हैं। इस पर जुर्माना लगाया गया है, ताकि लोग ऐसी गलती दोबारा नहीं करें।

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