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हत्या, लूट व आपराधिक साजिश मामले में आरोपित को जमानत देने से इन्कार

पीठ ने कहा कि ट्रक के जीपीएस से पता चला है कि ट्रक दो घंटे के लिए दिल्ली के मुकुंदपुर में रुका था और याचिकाकर्ता ने ही दो महीने पहले गोदाम को किराये पर लिया था जहां कुछ समय के लिए ट्रक के चावल को रखा गया था।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 29 Mar 2021 07:45 AM (IST)Updated: Mon, 29 Mar 2021 09:13 AM (IST)
हत्या, लूट व आपराधिक साजिश मामले में आरोपित को जमानत देने से इन्कार
चालक के शरीर पर गोली के निशान भी मिले हैं।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। चावल लेकर गुजरात जाने वाले ट्रक चालक की हत्या, लूट व आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं के आरोपित को जमानत देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि आरोपित पर लगाए गए आरोप प्रकृति में गंभीर हैं और तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता रिजवान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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पीठ ने कहा कि ट्रक के जीपीएस से पता चला है कि ट्रक दो घंटे के लिए दिल्ली के मुकुंदपुर में रुका था और याचिकाकर्ता ने ही दो महीने पहले गोदाम को किराये पर लिया था, जहां कुछ समय के लिए ट्रक के चावल को रखा गया था। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता को चावल को ट्रांसफर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था और जांच में यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता के सहयोगी ने ट्रक को लूटा था और ट्रक चालक का शव जंगल में मिला था।

चालक के शरीर पर गोली के निशान भी मिले हैं। इतना ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी आरोपित रिजवान की है और काल रिकार्ड से पता चला कि रिजवान लगातार दूसरे आरोपितों के संपर्क में था। वहीं, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

नौ फरवरी 2018 को अलीपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार ट्रक चालक कामिल खान पांच जनवरी 2018 को बासमती चावल से भरा ट्रक गुजरात मुद्रा पोर्ट के लिए निकला था। यह चावल इराक भेजा जाना था। हालांकि, 70 घंटे बीतने के बाद भी जब कामिल गुजरात मुद्रा पोर्ट नहीं पहुंचा। शिकायत पर शुरू हुई जांच में उसका फोन बंद मिला और ट्रक विजय घाट के पास मिला। ट्रक के जीपीएस लोकेशन की जांच में पता चला कि यह ट्रक छह जनवरी की सुबह तीन बजकर 10 मिनट से पांच बजकर 40 मिनट तक मुकुंदपुर पार्ट-2 पर पार्क था।


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