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Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत, नहीं जाना होगा जेल

ईडी ने वाड्रा की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और वाड्रा को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 03:41 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 08:17 AM (IST)
Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत, नहीं जाना होगा जेल

नई दिल्ली, एएनआइ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे रॉबर्ट वॉड्रा के साथ मनोज अरोड़ा को  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट नेे पांच लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत सोमवार को दे दी है। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनन के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 29 मार्च को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देने का विरोध किया था। ईडी ने वाड्रा की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और वाड्रा को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की हुई है।

गौरतलब है कि वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति की जांच चल रही है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। ईडी ने लंदन में एक फ्लैट को लेकर वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि लंदन स्थित फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और फ्लैट हथियार डीलर संजय भंडारी से वर्ष 2010 में खरीदा गया था।


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