CAA को लेकर हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट में आधी रात को हुई सुनवाई, घायलों को मदद देने का निर्देश
नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) को लेकर दिल्ली में हुई टकराव पर दिल्ली हाई कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस को घायलों को मदद देने का निर्देश दिया गया।
नई दिल्ली, पीटीआइ। नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) को लेकर दिल्ली में हुई टकराव पर दिल्ली हाई कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को हिंसा में घायल लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता और तत्काल आपातकालीन उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के आवास पर यह सुनवाई एक जरूरी याचिका पर हुई। इस याचिका में घायलों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ चिकित्सा संस्थानों के लिए सुरक्षित मार्ग देने की मांग की गई है। जस्टिस एस मुरलीधर और अनूप जे भंभानी की पीठ ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधनों को तैनात करने का निर्देश दिया।
पुलिस से अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपने को कहा
पीठ ने पुलिस से अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपने के लिए भी कहा है। इसमें घायलों और उन्हें इलाज की पेशकश के बारे में जानकारी शामिल है। अब इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2.15 बजे होगी।
हिंसा में अभी तक 17 लोगों की मौत
पीठ ने कहा कि इस आदेश के बारे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर और लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों को सूचित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए पर सांप्रदायिक हिंसा में अभी तक 18 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को मरने वालों की संख्या 13 थी। आज सुबह जीटीबी अस्पताल मे पांच अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की। घायलों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। इसमें दो आइपीएस अधिकारी सहित 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
दंगाइयों को गोली मारने का आदेश
पुलिस ने दंगाइयों को हालात बेकाबू होते देख गोली मारने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के आदेश के बाद दंगा प्रभावित सभी इलाके में लाउडस्पीकर से एनाउंस कर कहा कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। धारा-144 का कोई असर न देखते हुए पुलिस ने मंगलवार देर शाम चार इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। इसमें सबसे संवेदनशील मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर और बाबरपुर शामिल हैं।