Delhi Violence: कोर्ट ने कहा- पर्याप्त सबूत हैं, ED ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र
दिल्ली दंगे में आरोपित ताहिर हुसैन पर मनी लॉड्रिंग केस मामले में एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है। अमित गुप्ता नाम के इस शख्स पर इडी ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया है कि यह भी इस केस में शामिल रहा है।
नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली दंगे से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में मुख्य आरोपित एवं पूूूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। ईडी ने आरोपपत्र में अमित गुप्ता नाम के व्यक्ति को सह-आरोपित बनाया है।
आरोप पत्र पर लिया संज्ञान
अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपितों को 19 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि प्रथम दृष्या आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं।
कब और कहां हुआ था दिल्ली दंगा
24 व 25 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था। इसमें 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए ताहिर हुसैन और उससे जुड़े व्यक्तियों द्वारा डमी कंपनियां बनाकर अवैध तरीके से 1.10 करोड़ रुपये जुटाने के आरोप में जांच कर रहा था। इसमें पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर ईडी ने शनिवार को अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
बता दें कि दिल्ली दंगे में कई लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार के नागरिकता कानून के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे-धीरे बड़ा स्वरूप ले लिया। इसके बाद दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले में इस विरोध प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया। इसके बाद जहां-तहां मारपीट की घटनाएं होने लगीं। वहीं कई लोगों की दुकाने कई लोगों के आशियाने पूरी तरह जल कर बर्बाद हो गए थे।
दिल्ली दंगे के दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकलपुरी में हुई हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। मौत का कारण गोली लगना था। इस मामले में डीसीपी और एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल गए थे। साथ ही आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी।
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