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Delhi Violence: पांच मामलों में आठ आरोपितों को कोर्ट ने दी जमानत

Delhi Violence गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में दुकानों में चोरी व आगजनी के दो मामलों में आरोपित राशिद उर्फ राजा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने जमानत दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 06:10 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 06:10 AM (IST)
Delhi Violence: पांच मामलों में आठ आरोपितों को कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली दंगे के पांच मामलों में आठ आरोपितों को शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी।

नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे के पांच मामलों में आठ आरोपितों को शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपित राशिद उर्फ राजा को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक गवाह ने हिंसा वाले दिन पीसीआर को कोई कॉल नहीं की थी। न ही उसने हिंसा वाले दिन आरोपित का नाम लिया। इस मामले के दूसरे गवाह पुलिस कांस्टेबल की विश्वसनीयता पर कोर्ट ने प्रश्न चिह्न लगाया है। वहीं, आरोपित मुहम्मद शोएब उर्फ छुटवा को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अन्य मामलों में आरोपित है, इस आधार पर उसे इस मामले में जमानत देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

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गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में दुकानों में चोरी व आगजनी के दो मामलों में आरोपित राशिद उर्फ राजा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने जमानत दी है। इसी कोर्ट ने गोकलपुरी इलाके में शिव विहार के पास चमन पार्क में गोदाम में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में आरोपित मुहम्मद शोएब उर्फ छुटवा को जमानत दी है।

दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में कार के शोरूम में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में मुहम्मद आरिफ, बबलू उर्फ शाजेब और उबेश उर्फ मन्नी को जमानत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में कई आरोपितों को पहले भी जमानत मिल चुकी है। उसी आधार पर इन तीनों आरोपितों को जमानत दी जा रही है।

इसके अलावा दंगे के दौरान जाफराबाद इलाके में मौजपुर के पास मुख्य रोड पर संपत्तियों में आग लगाने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने आरोपित गुलफाम उर्फ सोनू चिकना, आतिर और ओसामा को जमानत दी है। साथ ही कहा है कि तीनों आरोपित कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते।

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