Delhi Riots: दंगे के आरोपित को मिली जमानत, मीडिया ट्रायल से ताहिर को राहत पर फैसला सुरक्षित
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगे के मामले में आरोपित राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि आरोपित आटो चालक है और जमानत मिलने पर उसके भागने का खतरा नहीं है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगे के मामले में आरोपित राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि आरोपित आटो चालक है और जमानत मिलने पर उसके भागने का खतरा नहीं है। पीठ ने राशिद को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
याचिका के अनुसार राशिद को गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में दंगा फैलाने, आपराधिक साजिश, हत्या समेत अन्य धाराओं में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था। राशिद के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष ने माना है कि काल डिटेल रिकार्ड के तहत याचिकाकर्ता की लोकेशन घटनास्थल के पास नहीं थी।
उधर दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल से राहत की अर्जी पर कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रीवेंशन आफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ताहिर हुसैन और उसके साथी अमित गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें दोनों पर आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए डमी कंपनियां बनाकर अवैध तरीके से 1.10 करोड़ रुपये जुटाए थे।
इस मामले में प्रसारित खबरों को लेकर ताहिर हुसैन ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उसने इससे राहत के लिए अर्जी लगाई थी।उसकी तरफ से अधिवक्ता रिजवान ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनी लांडिंग के मामले में सुनवाई आठ मार्च तक टल गई है।
अधिवक्ता ने जेल में मिलने की इजाजत मांगी
दंगे का मुख्य आरोपित व आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन जेल में न्यायिक हिरासत में है। उसके अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी दायर कर ताहिर से जेल में मिलने की इजाजत मांगी है। इस पर सुनवाई 26 मार्च को होगी।