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Delhi Riots : धार्मिक स्थल में आगजनी का अलग मुकदमा दर्ज करने पर रोक बरकरार

Delhi Riots करावल नगर इलाके में दंगे के दौरान धार्मिक स्थल में आगजनी के मामले में अलग मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर सत्र न्यायालय ने रोक बरकरार रखी है। अब इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई होगी।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Fri, 12 Mar 2021 07:07 PM (IST)Updated: Fri, 12 Mar 2021 07:11 PM (IST)
Delhi Riots : धार्मिक स्थल में आगजनी का अलग मुकदमा दर्ज करने पर रोक बरकरार
दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में शिव विहार के पास दंगाई धार्मिक स्थल में घुस गए थे।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। करावल नगर इलाके में दंगे के दौरान धार्मिक स्थल में आगजनी के मामले में अलग मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर सत्र न्यायालय ने रोक बरकरार रखी है। अब इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई होगी।

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गत वर्ष फरवरी में दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में शिव विहार के पास दंगाई धार्मिक स्थल में घुस गए थे। गैस सिलेंडरों के जरिये दंगाईयों ने वहां पर आग लगाई थी। जिससे धार्मिक स्थल को काफी क्षति पहुंची थी। कुछ लोगों ने अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्ट में आरोप लगाया था कि इस विशेष घटना को एक अन्य एफआइआर के साथ जोड़ दिया गया है। जिससे यह मामला अप्रासंगिक हो गया। मांग की थी कि इस मामले में अलग एफआइआर दर्ज कर जांच कराई जाए।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की कोर्ट ने इस मामले में करावल नगर पुलिस थाने के एसएचओ को अलग मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि एक मुकदमे में इस प्रकरण की जांच चल रही है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील ने निजी कार्यों में व्यस्त होने के चलते कोर्ट से समय मांग लिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक के लिए निचली अदालत के आदेश पर रोक को बरकरार रखा है। 


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