Delhi Riots: दंगे के छह मामलों में आरोपित की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा चांद बाग इलाके में शाहिद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपित इरशाद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के छह मामलों में आरोपित दीपक की अंतरिम जमानत अर्जी शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने आदेश में कहा कि दंगे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपित से पूछताछ जरूरी है। दंगे के दौरान 24 व 25 फरवरी को शास्त्रीपार्क इलाके के गढ़ी मेंडू गांव में एक वर्ग की 50 दुकानों को लूटने के बाद जला दिया गया था। इससे जुड़े छह मामलों में दीपक आरोपित है। उसने अंतरिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने अर्जी पर सुनवाई की।
आरोपित के वकील ने दलील दी कि एफआइआर में दीपक का नाम नहीं है। वह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उसकी न्यायिक हिरासत के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के वकील ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़ितों ने अपने बयान में आरोपित का नाम लिया है। दंगे की साजिश से पर्दा उठाने के लिए आरोपित से न्यायिक हिरासत में पूछताछ जरूरी है। यह तथ्य भी अदालत के समझ आया कि आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा चांद बाग इलाके में शाहिद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपित इरशाद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।
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