दिल्ली दंगा : कोर्ट ने निर्देशों का पालन न करने पर पुलिस कर्मियों पर लगाया जुर्माना
दिल्ली दंगे के दो मामलों में निर्देश के बावजूद आरोपितों को आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र की प्रति मुहैया न कराने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया। मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग के कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है।
नई दिल्ली आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे के दो मामलों में निर्देश के बावजूद आरोपितों को आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र की प्रति मुहैया न कराने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया। मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग के कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि इन मामलों में जांच कर कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने वाले पुलिस कर्मियों के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती पर उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराएं।
करावल नगर दंगे का है मामला
दंगे से जुड़े करावल नगर के एक मामले में आरोपित पिंटू और गोपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि जनवरी में दिए इस अदालत के निर्देश के बावजूद पुलिस ने उन्हें आरोपपत्र की प्रति अब तक उपलब्ध नहीं कराई। इसी तरह सोनिया के मामले में आरोपित देवेंद्र गौतम के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें पूरक आरोपपत्र की प्रति पुलिस ने नहीं दी है।
अदालत ने कहा- जांच अधिकारी और एसएचओ कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे
दोनों मामलों में कोर्ट ने कहा कि दंगे के मामलों में जांच अधिकारी और एसएचओ कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे ट्रायल में देरी हो रही। यह बात कई बार उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी से लेकर पुलिस आयुक्त स्तर तक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जा चुकी है। फिर भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने जुर्माने का भार राजकोष पर पड़ने से बचाने के लिए पुलिस कर्मियों के वेतन से जुर्माना राशि काटने का निर्देश दिया है।