2020 Delhi Riots: दंगे के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में तीन को जमानत
दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने 66 वर्षीय आरोपित उदय सिंह को अंतरिम जमानत दी है। आरोपित को निर्देश दिया है कि वह विवेचक के समक्ष 30 अक्टूबर को पेश हों
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के मामले में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने आरोपित शाह आलम, राशिद सैफी और मुहम्मद शादाब को जमानत दे दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि दुकानों में तोड़फोड़ करने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ में से पुलिस अब तक केवल इन आरोपितों की पहचान ही कर पाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि घटना और इन आरोपितों की पहचान करने वाले बीट कांस्टेबल के बयान लेने में 40 दिन का अंतर क्यों था।
विवेचक ने इस मामले के चश्मदीद गवाहों का बयान भी हाल में चार्जशीट दाखिल के बाद दर्ज किए थे। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दी है। कोर्ट ने तीनों को निर्देश दिए हैं कि बाहर निकल कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करें। अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें।
66 वर्षीय आरोपित को मिली अंतरिम जमानत
दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने 66 वर्षीय आरोपित उदय सिंह को अंतरिम जमानत दी है। आरोपित को निर्देश दिया है कि वह विवेचक के समक्ष 30 अक्टूबर को पेश हों। पुलिस को पूछताछ में पूरा सहयोग करें। पुलिस को निर्देश दिया कि गिरफ्तार करने से पहले आरोपित को एक सप्ताह पूर्व स्पष्ट नोटिस जारी किया जाए।
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