दिल्ली दंगाः खजूरी खास हिंसा से जुड़े मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी को लगाई फटकार
दिल्ली दंगे के खजूरी खास इलाके के एक मामले में पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर मुख्य महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के खजूरी खास इलाके के एक मामले में पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर मुख्य महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि जुर्माना जमा न होने पर अवहेलना मानते हुए रिकवरी का आदेश पारित कर दिया जाएगा।फरवरी 2020 में खजूरी चौक पर हिंसा के संबंध में खजूरी खास थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सितंबर 2021 को विशेष लोक अभियोजक के उपस्थित न होने पर पुलिस की तरफ से सुनवाई टालने की गुहार पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था। साथ ही निर्देश दिया था कि इस राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाए।
निर्देश में यह भी कहा गया था कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसके वेतन से इस राशि की कटौती की जाए। इस मामले में 26 नवंबर 2021 को हुई अगली सुनवाई में उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया था कि विशेष लोक अभियोजक जुर्माना राशि जमा कराएंगे।
इस सुनवाई में घटना से जुड़ी सीडी बिना सील के कोर्ट के रिकार्ड पर पेश की गई थी, जो नहीं चली थी। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि अगली सुनवाई में सीडी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस मामले में सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि घटना से जुड़ी सीडी पुलिस ने जमा नहीं कराई है और न ही जुर्माना जमा कराया है।