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दिल्ली दंगा: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे पुलिस

दिल्ली दंगा मामले में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

By Vinay TiwariEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 06:39 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 06:39 PM (IST)
दिल्ली दंगा: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे पुलिस
दिल्ली दंगा मामले में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट ने जवाब मांगा है। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। निचली अदालत ने 22 अक्टूबर को ताहिर हुसैन को जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

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दिल्ली दंगा के दौरान दयालपुर क्षेत्र में दुकान में लूट के मामले में दर्ज मुकदमे में ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका दायर की है। दुकान के मालिक को इसमें 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। ताहिर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रिजवान कई आधार पर जमानत की मांग की और कहा कि एफआइआर में सामान्य आरोप लगाए हैं और इसमें कोई विशेष आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 10 आरोपि थे और नौ को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

उन्होंने कहा कि एफआइआर में ताहिर का नाम नहीं था और दावा कि जुलाई माह में दाखिल किए गए आरोप में उसे गलत तरीके से इसमें फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ताहिर काे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। तीन मामलों में ताहिर को जमानत देने से इन्कार करते हुए टिप्पणी की थी कि फरवरी माह में दिल्ली में बंटवारे के बाद से सबसे बुरा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विनोद यादव ने कहा था कि प्राथमिक तौर पर यह पाया गया है कि ताहिर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था।

शिकायतकर्ता जीशान की शिकायत पर चार मार्च को एफआइआर दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि शेरपुर चौक के पास उनकी दुकान थी और 25 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी उनकी दुकान में लूट हुई है और इसमें उन्हें 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ।  

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