दिल्ली दंगा : दंगे की साजिश रचने के आरोपितों की न्यायिक हिरासत नौ दिन बढ़ी
शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। यह मामला गत वर्ष दिल्ली में हुए दंगे की साजिश से जुड़ा है। जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है।
नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू के छात्र शरजील इमाम, पूर्व पार्षद इशरत जहां, देवांगना कलीता समेत 16 आरोपितों की न्यायिक हिरासत नौ दिन के लिए बढ़ गई है। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही जांच
यह मामला गत वर्ष दिल्ली में हुए दंगे की साजिश से जुड़ा है। जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। अब तक इस मामले में एक मुख्य और दो पूरक आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई में स्पेशल सेल ने दूसरे पूरक आरोपपत्र को एनिमेशन वीडियो के रूप में दिखाकर कोर्ट को यह बताया था कि साजिशकर्ताओं ने दंगे शुरू कराने से पहले किस तरह से सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे। यह भी बताया था कि किन गलियों से होते हुए हथियारों से लैस दंगाई मुख्य वजीराबाद रोड पर पहुंचे थे और पुलिस पर हमला किया था।
न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह सुनवाई टली
इस मामले में सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह सुनवाई टल गई। इस मामले में दो आरोपित सफूरा जरगर और फैजान खान जमानत पर हैं। बता दें कि दिल्ली दंगे में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया था।
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