दिल्ली दंगा : ताहिर हुसैन के भाई समेत चार को मिली जमानत
Delhi violence News Update दिल्ली दंगे के चार मामलों में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत चार आरोपितों को कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि इससे पहले इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी।
नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे के चार मामलों में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत चार आरोपितों को कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। 25 फरवरी को दयालपुर इलाके में दंगे के दौरान करावल नगर मूंगा रोड पर अजय गोस्वामी नामक व्यक्ति को गोली लगने के मामले में शाह आलम और रियासत अली आरोपित हैं। दोनों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।
कोर्ट में उठा झूठे मुकदमे का मामला
बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने कहा कि शिकायतकर्ता को उसके साथियों से गोली लगी है। घर से दूर दंगा स्थल पर शिकायतकर्ता की मौजूदगी उनकी संदिग्ध गतिविधि को दर्शाती है। साथ ही कहा कि शाह आलम और रियासत अली पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ न सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और न ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड की लोकेशन।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दी जमानत
वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शाह आलम दंगे के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन का छोटा भाई है। कई गवाहों ने दोनों आरोपितों की पहचान की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी।
आदेश में कोर्ट ने कहा कि किसी को अनिश्चित वक्त तक सिर्फ इस वजह से जेल में नहीं रखा जा सकता कि अन्य आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हुई है। दयालपुर इलाके में ही मूंगा रोड पर दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के मामले में आरोपित अरशद कय्यूम और मुहम्मद आबिद को भी इस कोर्ट ने जमानत दे दी।
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