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Delhi Riots Case: ​फुटेज में ईट के साथ दिखा था आरोपित, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

दंगे के दौरान न्यू उसमानपुर थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास दो लोगों पर गोली चलाने के मामले में आरोपित इमरान ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। शनिवार को इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 04 Oct 2020 10:00 AM (IST)Updated: Sun, 04 Oct 2020 10:00 AM (IST)
Delhi Riots Case: ​फुटेज में ईट के साथ दिखा था आरोपित, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
आरोपित की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली दंगे की फाइल फोटो

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के एक आरोपित की जमानत अर्जी शनिवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने आदेश में कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। दंगे की साजिश का पता लगाने के लिए अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इसके अलावा दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने आरोपित को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानत पर जमानत दी है।दंगे के दौरान न्यू उसमानपुर थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास दो लोगों पर गोली चलाने के मामले में आरोपित इमरान ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। शनिवार को इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।

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आरोपित के वकील ने कहा कि इमरान का नाम एफआइआर में नहीं है, न ही उसकी भूमिका स्पष्ट बताई गई है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपित के खिलाफ सह-आरोपित ने बयान दिया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपित के हाथ में ईंट नजर आ रही है। उस घटना में शामिल अन्य आरोपितों के पास पिस्तौल, तलवार, बैट और पत्थर नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

लूटपाट के आरोपित को मिली जमानतदंगे के दौरान दुकान में लूटपाट समेत दो मामलों में आरोपित समीर सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद समीर सैफी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानत देने पर जमानत दे दी।

ताहिर के मामले में सुनवाई 15 को

दिल्ली दंगे के मामले में स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मुकदमे में आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपित हैं। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने शनिवार को सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर तय की है।

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