दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस जल्द हो जाएगा कुर्क, नेताओं को खबर ही नहीं
तीस हजारी कोर्ट ने 23 फरवरी को डीपीसीसी के ऑफिस को कुर्क करने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। तीस हजारी कोर्ट ने 94,828,05 रुपये की अदायगी नहीं करने के मामले में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) का ऑफिस कुर्क करने का आदेश दिया है। सोमवार को कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, डीपीसीसी ऑफिस बनवाने के लिए वर्ष 2001 में टेंडर निकाले गए थे। बिल्डिंग बनाने का ठेका वीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला।
कंपनी ने वर्ष 2003-2004 में ऑफिस बनाकर तैयार कर दिया। जब ऑफिस बन रहा था तब डीपीसीसी के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं। कंपनी के प्रोपराइटर विनोद गोयल के मुताबिक ऑफिस बन गया, लेकिन उनका पैसा रामबाबू शर्मा और शीला दीक्षित के बीच टकराव के कारण फंस गया।
उन्होंने पैसे निकालने की काफी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2005 में उन्होंने हाई कोर्ट में शिकायत की। हाई कोर्ट ने केस तीस हजारी कोर्ट भेज दिया। 13 वर्ष तक चली लड़ाई के बाद कोर्ट ने 6 जनवरी 2017 को डीपीसीसी को 94,82,805 रुपये वीजी कंस्ट्रक्शन को देने का आदेश दिया।
इसके बावजूद पैसा नहीं मिला तो कंपनी फिर कोर्ट पहुंची। तीस हजारी कोर्ट के सेशन जज सुनील बेनीवाल ने 23 फरवरी 2018 को डीपीसीसी के ऑफिस को कुर्क करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी को कुर्की वारंट की तामील करा दी गई है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य मीडिया प्रभारी मेहंदी माजिद ने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है।