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सिग्नेचर ब्रिज विवाद: मनोज तिवारी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ FIR, भड़की AAP

एफआइआर में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अलावा आप के एक बड़े नेता का भी नाम है। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

By Amit MishraEdited By: Published: Sat, 10 Nov 2018 02:21 PM (IST)Updated: Sat, 10 Nov 2018 05:44 PM (IST)
सिग्नेचर ब्रिज विवाद: मनोज तिवारी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ FIR, भड़की AAP
सिग्नेचर ब्रिज विवाद: मनोज तिवारी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ FIR, भड़की AAP

नई दिल्ली, जेएनएन। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान भाजपा के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और 'आप' के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान व कार्यकर्ताओ के बीच हुआ विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने IPC की 6 धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है। एफआइआर में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और आने वाले वक्त में जिन जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज की गई है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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'आप' ने जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खलाफ एफआइआर दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। 'आप' की तरफ से कहा गया है कि जो एफआइआर मनोज तिवारी पर होनी चाहिए थी वह केजरीवाल पर की गई है। 'आप' के अनुसार तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में बिना बुलाए गए थे और सरकारी कार्यक्रम में व्यवधान किया था। मगर पुलिस ने हमारी शिकायत पर गौर नहीं किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास यह जानते हुए भी घटना करना जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है।

323 मारपीट

120B आपराधिक साजिश रचना

341 गलत तरीके से रास्ता रोकना

506 धमकी देना

34 मंशा के तहत किया गया अपराध।

कार्रवाई करने की मांग

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को 'आप' के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मुलाकात की थी और भाजपा सांसद व कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की थी। 'आप' कार्यकर्ता ने जो एफआइआर दर्ज करवाई है उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और सांसद मनोज तिवारी का नाम दर्ज है। ये केस भी लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। 'आप' कार्यकर्ता तौकीर खान की शिकायत IPC 323,341,506, 34 के तहत मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है ।

थमता नहीं दिख रहा सिग्नेचर ब्रिज विवाद, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मिले 'आप' नेता

क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच

'आप' के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सांसद व भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों के साथ मारपीट करने की कोशिश का आरोप लगाया था। वहीं, सिग्नेचर ब्रिज विवाद प्रकरण में दर्ज किए गए तीन मुकदमों में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार से जांच शुरू कर दी थी। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि जल्द ही तीनों मुकदमों में शक के दायरे में आने वाले भाजपा व 'आप' नेताओं व कार्यकर्ताओं को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

तीन केस दर्ज किए गए थे

वजीराबाद में यमुना पर बने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर 4 नवंबर को भाजपा व 'आप' कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। पुलिस को दोनों तरफ से आठ शिकायतें मिली थीं, जिनमें से तीन केस दर्ज किए गए थे। छह नवंबर की देर शाम मनोज तिवारी की शिकायत पर 'आप' कार्यकर्ताओं के खिलाफ न्यू उस्मानपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमों का किया अध्ययन 

डीसीपी डॉ. राम गोपाल नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार को तीनों मुकदमों का अध्ययन किया था। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल के मुताबिक 'आप' नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस आयुक्त ने बताया कि सिग्नेचर ब्रिज विवाद प्रकरण में दर्ज किए गए तीनों मामलों को क्राइम ब्रांच में विस्तृत जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस करे निष्पक्ष कार्रवाई

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ 'आप' नेताओं द्वारा पुलिस आयुक्त से शिकायत का भाजपा ने विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर हमला करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में 'आप' नेता पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच करके आरोपी विधायक व अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

जमानत रद की जानी चाहिए

दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री राजेश भाटिया ने कहा कि 'आप' के बड़े नेताओं के इशारे पर मनोज तिवारी पर हमला हुआ था। इसको लेकर एफआइआर दर्ज कराई गई है। अमानतुल्लाह खान सहित कई विधायक जमानत पर हैं, उनके रवैये को देखते हुए जमानत रद की जानी चाहिए।


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