Delhi Oxygen Crisis: आक्सीजन टैंकर रोकने पर बत्रा अस्पताल को हाई कोर्ट की चेतावनी, दोबारा ऐसी घटना हुई तो सख्त कार्रवाई
Delhi Oxygen Crisis - गोयल गैस ने बत्रा अस्पताल द्वारा अधिक आक्सीजन देने की मांग को लेकर टैंकर रोकने का लगाया आरोप
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Oxygen Crisis: आवंटन से अधिक आक्सीजन देने की मांग को गोयल गैस का टैंकर रोकने की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बत्रा अस्पताल को फटकार लगाते हुए ऐसा दोबारा न करने सख्ती चेतावनी दी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि इस तरह की अनुशासनहीता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा अगर इस तरह की हरकत कोई भी करता है कि दूसरा अस्पताल इससे प्रभावित होगा। अदालत ने बत्रा अस्पताल को कहा कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान पेश हुए बत्रा अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि वह सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। पीठ ने एमडी से पूछा कि क्या यह बिना उनकी अनुमति के हुआ है। सुनवाई के दौरान गोयल गैस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रोहित रंजन ने पीठ को बताया कि शनिवार को उनका टैंकर बत्रा अस्पताल में आपूर्ति करने पहुंचा तो उसे वहां कई घंटे तक रोक लिया गया।
उन्हाेंने कहा कि बत्रा अस्पताल को उन्हें 2.5 मैट्रिक टन की आपूर्ति करनी थी, लेकिन टैंकर रोके जाने के बाद उन्हें 4.8 मैट्रिक टन आपूर्ति करना पड़ा है। कुछ घंटे तक अस्पताल में ही टैंकर रोके जाने के कारण अन्य अस्पतालों को होने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई। उन्होंने के कारण इसके बावजूद भी मानवीय आधार पर मैंने हमारे मुवक्किल को बत्रा अस्पताल को आपूर्ति करने को कहा, लेकिन ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी।