चोरी और सेंधमारी की अब खुद ही दर्ज कर सकेंगे ई-एफआइआर, तरीका जानने के लिए पढ़िए खबर
दिल्ली के लोग अब घरों कार्यालयों दुकानों में चोरी और सेंधमारी के मामले में खुद ई-एफआइआर दर्ज कर पाएंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सिटीजन सर्विस पर क्लिक करने के बाद संबंधित कालम के अनुरूप मांगी गई जानकारी देकर ई-एफआइआर दर्ज की जा सकेगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में लोग अब घरों, कार्यालयों, दुकानों में चोरी और सेंधमारी के मामले में खुद ई-एफआइआर दर्ज कर पाएंगे। इसके लिए लोगों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सिटीजन सर्विस पर क्लिक करने के बाद संबंधित कालम के अनुरूप मांगी गई जानकारी देकर ई-एफआइआर दर्ज की जा सकेगी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस ने राजधानीवासियों के लिए इस सेवा की शुरुआत की है। चोरी और सेंधमारी के मामले में लोगों की शिकायत रहती थी कि थाना पुलिस उनकी शिकायत के अनुरूप में मुकदमा दर्ज नहीं करती थी।
लोगों को बार-बार थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। अधिकारियों की मानें तो ई-एफआइआर की सुविधा लाने से अब लोगों की शिकायतें सुनने को नहीं मिलेंगी। इससे केवल यही एक फायदा होगा। चोरी और सेंधमारी के मामले में ई-एफआईआर दर्ज करने के लिए तीन शर्ते होंगी। अपराध दिल्ली के क्षेत्र में घटित होना चाहिए। वारदात में शामिल आरोपित, पीड़ित के पहचान का नहीं होना चाहिए।
ई-एफआइआर के मामले में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि इसके दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर थानाध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर पीड़ित से मिलेंगे। ई-एफआइआर की ¨पट्र आउट कापी पर शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर लेंगे। अपराध स्थल पर जाएंगे, आवश्यक होने पर फारेंसिक टीम को बुलाकर जांच में सहायता लेंगे।
थानाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराएंगे। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे। साक्ष्य एकत्र करें। अपराधियों की पहचान कर चोरी की संपत्ति का पता लगाने का प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता को समय-समय पर केस की जांच संबंधी प्रगति रिपोर्ट से अवगत भी कराएंगे।