Delhi: मास्क चालान के लिए युवक को थप्पड मारने के मामले में ड्यूटी अफसर को नोटिस
लाजपत नगर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी फ्लाइ ओवर पर युवक को थप्पड़ मारने और युवक के स्वजनों से बदतमीजी से पेश आने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन एटीओ कामिनी गुप्ता को समन जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाजपत नगर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी फ्लाइ ओवर पर युवक को थप्पड़ मारने और युवक के स्वजनों से बदतमीजी से पेश आने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन एटीओ कामिनी गुप्ता को समन जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। जबकि इसी से जुडे एक अन्य मामले में कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार राय ने मामले की सुनवाई करते हुए कामिनी गुप्ता के खिलाफ समन जारी किया है। मामले में तीनों शिकायत कर्ता मनजीत सिंह चुग, रमन कालरा और जितेन्द्र सलूजा ने पांच लाख रुपये मानहानि का दावा ठोका है। पीड़ितों का आरोप है कि महिला निरीक्षक ने उनके साथ बदतमीजी से बर्ताव किया और उन्हे कमरे में पड़े सोफे से उठाकर बाहर जाने को कह दिया था। वहीं अमन कालरा को थप्पड़ मारने के मामले में कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
यह था मामला
3 सितंबर की रात कारोबारी रमन कालरा के भाई अमन कालरा अपनी कार से कोटला मुबारक पुर जा रहे थे। इस दौरान डिफेंस कॉलोनी फ्लाइओवर के पास पुलिस पिकेट ने उन्हे रोका। कागजात देखने के बाद पुलिस पीसीआर में कथित रूप से शराब पी रहे सिपाही विनोद कुमार ने अमन कालरा की पिटाई कर दी थी। इसकी शिकायत लेकर लाजपत नगर थाने पहुंचे स्वजनों से एटीओ कामिनी गुप्ता ने बेहद बदतमीजी से बातचीत की थी। मामले में विजिलेंश ने भी कामिनी गुप्ता को शोकॉज नोटिस जारी किया था।
कामिनी गुप्ता पर चल रही है जांच
मामले में शिकायतकर्ता मनजीत सिंह चुग ने बताया कि घटना के समय कामिनी गुप्ता रात्रि अफसर थी लेकिन उन्होने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में यह भी सामने आया कि महिला ड्यूटी अफसर को अपने बाल सलीके से बांध कर ही ड्यूटी करनी है लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि महिला अफसर अपने बाल खुले रखकर फरियादियों से बदतमीजी से पेश आ रही थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि विभाग महिला अफसर के खिलाफ इन दो मामलों में भी जांच कर रहा है।
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