Zafarul Islam Khan: विवादित पोस्ट करने वाले जफरुल पहुंचे दिल्ली HC, मांगी अग्रिम जमानत
Zafarul Islam Khan सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी करने के बाद जफरुल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। फेसबुक पर विवादित पोस्ट कर चर्चा में आए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान (Delhi Minorities Commission Chairperson Zafarul-Islam Khan) देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं।
उन्होंने अग्रिम जमानत पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी करने के बाद जफरुल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जफरुल की वकील वृंदा ग्रोवर ने मीडिया को जानकारी दी है कि अब इस मामले में आगामी 12 मई को सुनवाई होगी।
11 मई को होगी पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई
जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर 28 अप्रैल को खान ने एक देश विरोधी पोस्ट किया है और उनके खिलाफ इस मामले में देशद्रोह की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। याचिका पर अगले सप्ताह 11 मई को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी सुभाष चंद्र ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि 2 मई को दी गई शिकायत के आधार पर स्पेशल सेल द्वारा ने खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 3 मई को खान ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं।
याचिका के अनुसार फेसबुक पर किए गए पोस्ट से स्पष्ट है कि यह भडकाऊ, देशद्रोही और समाज में दरार पैदा करने वाला था। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का घृणित बयान देने से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। याचिका में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल कार्यालय को तत्काल खान को चेयरमैन के पद से हटाने का निर्देश देने की मांग की।