दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, किया मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा
खाद्य मंत्री ने फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र के सभी एफपीएस नियमित रूप से और समय पर खुलें और एफपीएस डीलर मई और जून 2021 के महीनों के लिए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का पूरा कोटा वितरित करें।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएमजीकेएवाई के तहत मई और जून 2021 के महीनों के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा करने के लिए आयुक्त (एफ एंड एस), अतिरिक्त आयुक्त (एफ एंड एस), संयुक्त आयुक्त (एफ एंड एस), सहायक आयुक्त (एफ एंड एस), खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों और दिल्ली के सभी 70 एफएंडएस सर्किल निरीक्षकों के साथ बैठक की।
इमरान हुसैन ने खाद्य विभाग के सहायक आयुक्तों , खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों से हाल ही में दिल्ली के शालीमार बाग, सुल्तानपुरी और मुस्तफाबाद इलाकों का दौरा करने के दौरान बंद पाई गई कई राशन दुकानों के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की। खाद्य मंत्री ने कहा कि जब सरकार ने एनएफएसए के तहत मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एफपीएस खोलने का आदेश दिया है, ऐसी स्थिति में राशन दुकानों का बंद रहना स्वीकार्य नहीं है।
खाद्य मंत्री ने फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र के सभी एफपीएस नियमित रूप से और समय पर खुलें और एफपीएस डीलर मई और जून 2021 के महीनों के लिए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का पूरा कोटा वितरित करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि एफपीएस निर्धारित कार्य घंटों के दौरान बंद पाए जाते हैं, तो न केवल गलती करने वाले एफपीएस डीलरों के खिलाफ बल्कि संबंधित एफएसआई, एफएसओ और सहायक आयुक्तों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एफपीएस डीलर अन्य कदाचार जैसे कि दुर्व्यवहार, खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन के कम वितरण आदि में लिप्त न हों और यदि कोई भी डीलर इस तरह के कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त और त्वरित क़ानूनी कार्रवाई की जाए।