कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की कालाबाजारी अब नही होगी आसान, एलजी ने दिखाई सख्ती
एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि लोगों को कोरोना संक्रमण के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। कालाबाजारी को हर हाल में रोका जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डीलरों या विक्रेताओं द्वारा ऐसी दवाइयों का ज्यादा दाम न लिया जाए।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और जरूरी उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कई अहम फैसले लिए हैं। उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने शनिवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि लोगों को कोरोना संक्रमण के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। कालाबाजारी को हर हाल में रोका जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डीलरों या विक्रेताओं द्वारा ऐसी दवाइयों का ज्यादा दाम न लिया जाए।
उपराज्यपाल के आदेशानुसार दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी किया है कि स्टाकिस्ट, थोक व खुदरा विक्रेताओं को कोरोना की दवाओं के स्टाक व मूल्य का विवरण अपने परिसर या दुकान पर दर्शाना होगा। इससे जनता को दवा की उपलब्धता व इसके मूल्य की सही सूचना मिलेगी।
उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 से संबंधित उपकरणों और मशीनों जैसे पल्स आक्सीमीटर, आक्सीजन सिलेंडर और आक्सीजन कंसेंट्रेटर आदि के संबंध में एक समान आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने कहा है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों व डीसीपी को इस आदेश को सख्ती से लागू कराने कहा है। इसकी अवहेलना करने वालों पर सख्ती करने का भी आदेश दिया है।
स्टाक की स्थिति दिन में चार बार करना होगा अपडेट
डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के अनुसार दवा विक्रेताओं को अपने स्टाक की स्थिति दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे अपडेट करना होगा।