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54 राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक

न्यायमूर्ति हिमा कोहली व नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि खेल एवं विकास मंत्रालय ने फरवरी को दिए गए अदालत के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वार्षिक मान्यता दी जो कि अदालत की अवमानना है

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 10:59 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 07:08 AM (IST)
54 राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक
54 राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर 54 नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन (एनएसएफ) को वर्ष 2020 के लिए प्रोविजनल वार्षिक मान्यता 30 सितंबर, 2020 तब बढ़ाने के खिलाफ दाखिल आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख जताया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि खेल एवं विकास मंत्रालय ने 7 फरवरी को दिए गए अदालत के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वार्षिक मान्यता दी, जो कि अदालत की अवमानना है।

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दो दिनों के अंदर जारी होगा नोटिस

अधिवक्ता राहुल मेहरा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे सभी 54 एनएसएफ को दो दिन के अंदर नोटिस जारी करें कि 30 सितंबर तक के लिए मान्यता बढ़ाने के फैसले को वापस लिया जाता है।

30 सितंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि 4 मई को दाखिल शपथ पत्र में जहां मंत्रालय ने 54 फेडरेशन की प्रोविजनल मान्यता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने की बात की थी। वहीं, 16 जून को उन्होंने शपथ पत्र दाखिल करके कहा कि उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त इंडियन गोल्फ यूनियन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और रोईंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दे दी है। उन्होंने पीठ से कहा जबकि हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को स्पष्ट आदेश दिया था कि मान्यता देने पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। पीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 54 फेडरेशन के साथ अन्य तीन संगठन की मान्यता बढ़ाने पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

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