Delhi Coronavirus: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- मुख्यमंत्री को अपने ट्वीट का सम्मान करना होगा
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले सिपाही अमित कुमार की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने वादे का सम्मान करना होगा।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट कर कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ की अनुग्रह राशि देने का वादा करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले सिपाही अमित कुमार की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने वादे का सम्मान करना होगा। गरीबों के किराये भुगतान करने के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूं ही किसी भी कारण से वादे नहीं कर सकते हैं।
पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने और समय देने की मांग की। पीठ ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई चार अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।
संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सिपाही अमित दिल्ली सरकार की तरफ से कोविड ड्यूटी पर तैनात नहीं किए गए थे। वहीं, अधिवक्ता संदीप सहगल और अधिवक्ता आनंद प्रकाश शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर अमित की पत्नी पूजा ने दलील दी कि वे अनुग्रह राशि के लिए आफिसों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन एक साल बाद भी उन्हें राशि नहीं दी गई।
उन्होंने अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट का हवाला दिया। याचिका के अनुसार, अमित उत्तर-पश्चिम जिले के भारत नगर थाने में तैनात थे और महामारी के दौरान अग्रिम योद्धा के तौर पर सेवा दे रहे थे। पांच मई, 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी।