Delhi's New Excise Policy 2021: नई आबकारी नीति पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इन्कार
Delhis New Excise Policy दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह कहते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया कि अदालत अभी कोई अंतरिम राहत नहीं देगा। मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। नई आबकारी नीति-2021-22 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह कहते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया कि अदालत अभी कोई अंतरिम राहत नहीं देगा। मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।
बताया जा रहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं के एक समूह रेडीमेड प्लाजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर नई आबकारी नीति पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि नई आबकारी नीति से दिल्ली को 32 जोनों में बांटा जाएगा। एक व्यक्ति दो जोन के लिए बोली लगा सकता है और इससे कुछ बड़े लोगों का पूर्ण एकाधिकार होगा।
उन्होंने कहा कि इस नीति में सभी छोटे खुदरा विक्रेताओं को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक जोन लाइसेंस के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य लगभग 200 करोड़ रुपये है और इसके कारण मौजूदा खुदरा विक्रेता पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। नई नीति के साथ ही याचिकाकर्ताओं ने शराब के खुदरा विक्रेताओं के 32 जोनल लाइसेंस देने के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस को भी चुनौती दी है।