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Delhi Girl Assault Case: राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

Delhi Girl Assault Case दिल्ली प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट मांगी है।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 11:53 AM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 11:53 AM (IST)
Delhi Girl Assault Case: राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
Delhi Girl Assault Case: राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली कैंट में नौ साल की दुष्कर्म पीड़िता के स्वजन की तस्वीर व संवेदनशील जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साझा करने के मामले में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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ट्विटर ने नीतियों का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी के खाते को निलंबित कर दिया था और बाद में ट्वीट को हटाने के बाद अकाउंट रि-स्टोर कर दिया था। इस मामले में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट मांगी है।

नवीन ने शिकायत में कहा है उन्होंने इस संबंध में 14 अगस्त को बाराखंबा रोड थाने में शिकायत दी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ पास्को कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद इस पर कार्रवाई के लिए नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त से गत 19 अगस्त को अनुरोध किया था। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।


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