दिल्ली हाईकोर्ट में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के खिलाफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की याचिका पर सुनवाई से किया इन्कार, जानिए क्या है पूरा मामला
ड्यूटी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट के खिलाफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) गिल्ड इंडिया की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच हवाई अड्डों पर पांच फीसद कंट्रोलर पर ड्यूटी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट के खिलाफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) गिल्ड इंडिया की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि एक घंटे में छह से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि परीक्षण करने में एक मिनट लगता है और सभी का परीक्षण किया जाना चाहिए। याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अंजना गोसाई ने कहा कि बीए परीक्षण अदालत द्वारा पारित पहले के निर्देशों के अनुसार होता है और प्रत्येक परीक्षण के बाद क्षेत्र को पूरी तरह से साफ किया जाता है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिकारी अदालत द्वारा पारित निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वकील पीयूष सांघी ने दलील दी कि अदालत द्वारा पारित पूर्व के आदेश के अनुसार केवल दो प्रतिशत एटीसी के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना महामारी के मामलों में वृद्धि होने के दौरान विमानन प्राधिकरण संख्या को पांच प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सकता है।