'आप' विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ रद हुई FIR
आप विधायक इमरान हुसैन सहित चार अन्य को राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने सभी के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हाई कोर्ट ने दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व आप विधायक इमरान हुसैन सहित चार अन्य के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने का आदेश दिया है। विधायक समेत अन्य पर 30 लाख रुपये रिश्वत की मांग करना, जान से मारने की धमकी व एक निर्माणाधीन इमारत को गिराने की धमकी देने का आरोप था।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ के समक्ष विधायक व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि 26 अगस्त को उनका शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो गया है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआइआर का कोई औचित्य नहीं है, उसे रद किया जाए। शिकायतकर्ता ने भी एफआइआर रद करने के लिए अपनी सहमति जताई। उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से समझौता किया है। वह किसी तरह के दबाव व डर में नहीं है।
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गौरतलब है कि विधायक के अलावा मामले में मोहसिन अहमद, फुरकान हुसैन, इरफान हुसैन व हमद पर आरोप लगाया गया था। सभी के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाने में आपराधिक साजिश, उगाही के मकसद से किसी व्यक्ति को डराने की धाराओं 120बी व 387 व 389 में एफआइआर दर्ज की गई थी।
6 अक्टूबर को निचली अदालत ने सभी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह मामला गंभीर है और माफी देने योग्य नहीं है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मकान बनाने के एवज में उससे 30 लाख रुपये मांगे गए। रुपए न देने पर उसकी इमारत को ढहाने व जाने से मारने की धमकी दी गई थी।
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