ओम प्रकाश चौटाला को राहत, पोते की सगाई में शामिल होने के लिए मिली पैरोल
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दुष्यंत चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। 4 जनवरी को उन्हें जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को तीन जनवरी तक के लिए पैरोल दे दी है। चौटाला को उनके पोते और सांसद दुष्यंत चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। 4 जनवरी को उन्हें जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।
इंडियन नेशनल लोकदल के 82 वर्षीय नेता ने 2 और 3 जनवरी 2017 को अपने पोते के सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अर्जी दाखिल की थी। उनकी अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। चौटाला ने कहा था कि जब भी उन्हें पैरोल मिली उन्होंने सारे नियमों का पालन किया।
चौटाला की पैरोल अर्जी पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
इसके पहले चौटाला ने मेडिकल हालात के आधार पर छह महीने की पैरोल मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया था। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बेटे अजय चौटाला को भी विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। उनके पोते दुष्यंत की सगाई गुड़गांव में होनी है।